भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। यही नहीं अग्निवीरो को ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट देने का फैसला किया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए यह घोषणा की।
गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ), जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएसएफ की भर्ती परीक्षा में अग्निवीरों को शारिरिक क्षमता वाली परीक्षा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान की जाएगी जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी।