कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड के चार जिलों में दो दिन लाॅकडाउन लागू रहेगा। जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर शामिल है। चारों जिलों में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि, इन जिलों में इन दो दिन आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल चालू रहेंगे।
देहरादूनः वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पिछले 2 से 3 दिन में कोरोना के मरीजों में भारी इजाफा देखने को मिला था। जिसके बाद शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में दो दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश के बजाय उन जिलों में दो दिन लाॅकडाउन करने की घोषणा की जहां बड़े पैमाने पर संक्रमित मिल रहे हैं। इन चार जिलों जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर शामिल है, यहां शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।
- हाइलाइट्स
- चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर पाबंद
- शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा
- मुख्य सचिव ने देर शाम जारी की संशोधित गाइडलाइन
- बाहरी प्रदेशों से प्रतिदिन 1500 लोगों को आने की अनुमति
सरकार ने बीती दो जुलाई को जारी गाइडलाइन में नए प्रविधान शामिल कर शुक्रवार को संशोधित गाइडलाइन जारी की। चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। दरअसल, गुरुवार को राज्यभर में कोरोना के 199 नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के साथ विचार-विमर्श किया और मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी।
बाहरी लोगों को बिना पंजीकरण प्रवेश नहीं
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने पर जोर दिया था। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देर शाम इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक अन्य राज्यों से किसी भी यात्रा सेवा के जरिए उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा उन्हें प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
एक दिन में 1500 लोगों को इजाजत
सरकार ने अन्य प्रदेशों से बगैर कोरोना टेस्ट कराए आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की सीमा 1500 तय कर दी है। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी उक्त संख्या से अधिक व्यक्तियों के लिए 50 परमिट जारी कर सकेंगे। इन व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएगा।