अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला, पढ़ें

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उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज किया। मामले कि सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की एकलपीठ में हुई।

बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर उसकी हत्या का आरोप है। इन पर चीला बैराज में अंकिता को धक्का देकर मार डालने का आरोप है।  पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तबसे सभी आरोपी जेल में हैं।

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