सुप्रीम फैसलाः जेईई-नीट मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज

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नई दिल्लीः नीट और जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने के पक्षधर विपक्षियों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध मंे दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोविड-19 से प्रभावित नीट और जेईई परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई थीं। छात्रों के परिश्रम और उनके भविष्य को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन कराते हुए इस परीक्षा को सितंबर में कराने को तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पक्ष में अपना निर्णय दिया था।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्यों के 11 विद्यार्थियों की ओर से परीक्षा स्थगित किए जाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। इस पर गैरभाजपा पार्टियों से शासित छह राज्यों-पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। इसे कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह याचिका 17 अगस्त को दाखिल कर दी गई थी।

गौरतलब है कि इन दिनों मैन्स की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी महीने नीट और जेईई एडवांस्ड की परीक्षा निर्धारित है। छात्रों में इन परीक्षाओं को लेकर खासा उत्साह है। परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत बेहतरीन व्यवस्था की हुई है।

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