देहरादूनः उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर व प्रधानमंत्री की पहल के अनुसार ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत प्रवासी बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक सरकार के विभिन्न विभागों व प्रतिष्ठानों में उपनल के माध्यम से अस्थाई रोजगार दिया जायेगा।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है पहले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को मौका दिया जायेगा और अगर उस पद पर कोई भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित उपलब्ध न हो तभी उत्तराखंड के बेरोजगार युवा को मौका दिया जायेगा। जो कि 11 माह का अस्थाई रोजगार होगा।
आपको बता दें कि हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने कैबिनेट में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के अलावा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार देने का फैसला लिया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। लिहाजा अब उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के अलावा बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।