एजुकेशन: प्राइमरी टीचरों की भर्ती से हटी रोक, 2 साल से कोर्ट में लटका था मामला

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देहरादूनः प्रदेश में 625 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। हालांकि भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इस बात की जानकारी विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी। शिक्षा सचिव ने बताया कि विभाग ने वर्ष 2018-19 में बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। जिसमें बैकलाॅग सहित 625 पद शामिल थे। लेकिन हाईकोर्ट में 44 याचिकाएं दायर होने से टीचरों की भर्ती नहीं हो पाई थी।

शिक्षा सचिव ने बताया कि कोर्ट गये याचिकाकर्ताओं की अपनी-अपनी दलीलें थी। किसी का कहना था कि भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर की जाए तो कोई बीएड की वरिष्ठता के आधार पर भर्ती करवाना चाहता था। जबकि कुछ अभ्यर्थियों ने बीएड प्रशिक्षित के लिए स्नातक में 50 पीसदी अंकों की बाध्यता को खत्म किए जाने के लिए याचिका दाखिल की। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। जिससे भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई।

बेसिक टीचर भर्ती के विरूद्ध कोर्ट में दायर विभिन्न 44 याचिकाएं अलग-अलग बेंच में होने से भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में लगभग ढाई साल का समय निकल गया। शिक्षा सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की ओर से अनुरोध किया गया कि सभी याचिकाओं को क्लब कर मामले की एक साथ सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट की ओर से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से कुछ शर्तों के साथ शिक्षकों भर्ती से रोक हटा दी गई है।

शिक्षा सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट ने विभाग को शिक्षकों की भर्ती करने को कहा है लेकिन भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। शिक्षा सचिव के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश विभाग को मिलते ही उसका अध्ययन कर भर्ती को लेकर जिलों को निर्देश जारी किया जाएगा।

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