देहरादून: आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने वर्ग तीन और वर्ग चार पर मालिकाना हक देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक राज्य के 40 हजार से अधिक लोगों को 2004 के सर्किल रेट पर मालिकाना अधिकार मिलेगा। शासनादेश में जमीनों को चार अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है और उसी के आधार पर सर्किल रेट की दर भी तय की गई है।
हाल ही में मंत्रिमंडल ने वर्ग तीन व वर्ग चार की जमीनों पर मालिकाना हक देने की अनुमति दी थी। जिसके बाद राजस्व सचिव सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश में वर्ग चार की भूमि के अवैध कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 30 जून 1983 या इससे पूर्व के वर्ग तीन के कब्जाधारकों को यह अधिकार दिया गया है। शासनादेश एक साल के लिए जारी किया गया है और इसमें सर्किल रेट के आधार पर दरें भी तय कर दी गई हैं।
इसी के साथ आसामी के रूप में पट्टे पर ली गई वर्ग चार की जमीन के मालिकाना हक का आदेश भी राजस्व सचिव सुशील कुमार ने जारी किया। यह आदेश जारी होने से वर्ग तीन और चार की भूमि पर लंबे समय से काबिज कई लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे मामले प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिक हैं।
लालकुंआ को भी फायदा
शासन द्वारा नगर पंचायत लालकुंआ में भी अवैध कब्जाधारकों को 2004 के सर्किल रेट के आधार पर कब्जा देने का आदेश जारी कर दिया है। लालकुआं में इस तरह की करीब 52.71 हेक्टेयर भूमि हैं। इनकों भी भूमिधरी का अधिकार दे दिया गया है।
इन जमीनों पर नहीं मिलेगा भूमिधरी अधिकार
आदेश में साफ किया गया है कि धारा 132 के तहत ऐसे कब्जेदारों, जिन्होंने नदी श्रेणी की भूमि, जलमग्न भूमि, चकमार्ग, खलिहान, चारागाह, सरकारी गूल, क्रबिस्तान, शमशान भूमि पर कब्जा किया है। इन जमीनों काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाएगा।
बार बार बढ़ा समय
दोनों श्रेणियों में भूमिधरी का अधिकार देने के सम्बन्ध में 18 जुलाई 2016 और 22 जुलाई 2016 को भी पूर्व में शासनादेश हुए। हालांकि बाद के वर्षों में हर साल एक एक वर्ष के लिए समय बढ़ाया गया। अधिकार देने की अंतिम समय सीमा 25 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है। अब कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आदेश जारी हुए।
यह हैं वर्ग चार के लिए दरें
- 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट का पांच प्रतिशत।
- 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट लिया जाएगा।
- 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट का दस प्रतिशत।
- 400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अधिक।
- जलमग्न, चकमार्ग, गूल, खलिहान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चारागाह आदि भूमि पर कब्जों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा।
- 3.125 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को अनुमति के लिए भेजे जाएंगे।
यह है वर्ग तीन और लालकुआं के लिए दरें
- 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट का पांच प्रतिशत।
- 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट लिया जाएगा।
- 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट का दस प्रतिशत।
- 400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अधिक।