फैसलाः फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार ने की गाइडलाइन जारी

0

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिये फिल्म निर्माण दल को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। जिला प्रशासन को एसओपी का सख्ती से पालन कराने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। एसओपी में कहा गया है कि बंद जगह पर अधिकतम 15 और खुली पर 30 लोगों को शूटिंग की अनुमति है।

देहरादूनः राज्य सरकार की पहले से ही मंशा रही है कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया जाय। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का खासा फोकस भी रहा। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में फिल्म शूटिंग की गतिविधियों पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं सराकर ने प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग की जा सके इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत संक्रमण से बचने के लिये फिल्म निर्माण दल को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।


सरकार ने जिला प्रशासन को एसओपी का सख्ती से पालन कराने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। एसओपी में कहा गया है कि बंद जगह पर अधिकतम 15 और खुली पर 30 लोगों को शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। शूटिंग स्थल पर सभी सदस्यों को मास्क पहनना होगा और दो लोगों के बीच जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी चाहिये। निषिद्ध क्षेत्रों में शूटिंग की इजाजत नहीं होगी।

Previous articleसहमतिः इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा सरकार ने लिया फैसला
Next articleसीमा विवादः लद्दाख में चरम पर तनाव, चीन को सबक सिखाने की तैयारी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here