नैनीताल: गुरु रामराय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कालेज आफ नर्सिंग पर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। कोर्ट ने नर्सिंग की 30 सीटों पर नियमों के विरूद्ध प्रवेश देने पर काॅलेज प्रबंधन पर पांच लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने नर्सिंग में प्रवेश ले चुके छात्रों का कोर्स पूरा करवाने के आदेश भी दिये। वहीं जुर्माने की रकम गढ़वाल विवि को मिलेगी।
गुरुराम राय इंस्टीट्यूट में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से 60 सीटों की अनुमति है। इंस्टीट्यूट गढ़वाल विवि से संबद्ध है। वर्ष 2017-18 में इंस्टीट्यूट ने सौ सीटों की अनुमति के एवज में 130 सीटों पर प्रवेश दे दिए। इसकी अनुमति गढ़वाल विवि से नहीं ली गई।
2020 में मेडिकल कॉलेज की ओर से गढ़वाल विवि में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो विवि ने मान्यता देने से इन्कार कर दिया। विवि के इस आदेश को गुरुराम राय कॉलेज द्वारा याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
इंस्टीट्यूट का कहना था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अनुमति के बाद ही एडमिशन दिए गए थे। जिस पर विवि के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट से विवि का कोई करार नहीं है। यदि इंस्टीट्यूट को अतिरिक्त सीट पर प्रवेश देने थे तो विवि को पहले आवेदन किया जाना चाहिए था।