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कोटद्वार: अंकिता भंडारी मामले में बड़ी खबर है। कोर्ट ने हत्यारोपी पुलकित आर्य के नार्काे और पॉलिग्राफ़ी टेस्ट का फैसला दिया है। जेएम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर यहय फैसला सुनाया है।
इस मामले में जेल में बंद दो अन्य आरोपियों अंकित और सौरभ का होगा नार्काे और पॉलिग्राफ़ी टेस्ट नहीं कराया जाएगा। कोर्ट ने दोनों आरोपियों कें नार्काे और पॉलिग्राफ़ी टेस्ट की की अनुमति नहीं दी है।