नया आधार कार्ड बनवाना है या पुराने को अपडेट कराना है तो अब आपको मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। पहले यह काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से हो जाता था। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में नियमों में बदलाव कर दिया है।
दस्तावेज के आधार पर होगा अपडेशन
नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।
अब नहीं चलेगी फोटोकॉपी
आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड के ऑपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट कराने के लिए अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों को वहां स्कैन किया जाएगा। यह नियम दस्तावेजों में होने वाले फर्जीवाड़े को देखते हुए लिया गया है। बच्चों के आधार कार्ड में पहले नाम में बदलाव स्कूल आईडी कार्ड के जरिये हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
कुछ अहम नियम
- अपसे 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- पहचान के सुबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना चाहिए।
- पते के सुबूत के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और पता होना चाहिए।
- यदि पहचान और पते के लिए एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आवेदक का नाम, पता, फोटो होना चाहिए।
- आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
- आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंध साबित करता दस्तावेज होना चाहिए।