नैनीतालः रोड़वेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान परिसंपत्तियों के बंटवारे में हो रही देरी पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब तलब किया। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करे। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में परिवहन निगम ने दो सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने की बात कही।
नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2003 में भारत सरकार ने समानुपातिक आधार पर परिसंपत्तियों का बंटवारा करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे। मगर आज तक यूपी ने उत्तराखंड का हिस्सा नहीं दिया और कुंडली मार कर बैठा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि लॉक डाउन में सरकार द्वारा प्रवासियों को लाने के लिए उन्हें दिल्ली सहित कई राज्यो में भेजा गया। मई से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नही दिया जा रहा है।