खुशखबरी: हाईकोर्ट के आदेश पर अमल, बेसिक टीचर के 400 पदों पर होगी नियुक्ति

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देहरादून: बेसिक टीचर बनने ख्वाब देख रहे कई प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 400 पदों पर भर्ती हो जायेगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई बेसिक टीचर भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने 18 जून, 2019 को रोक लगा दी थी।

नये प्रावधान का पेंच
दरअसल एनसीटीई की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेशन में बीएड के साथ स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू की गई थी। सरकार ने इस नोटिफिकेशन के प्रविधान लागू कर दिए, साथ में यह तय किया कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

इसलिये लगाई रोक
टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस प्रविधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीती सात अक्टूबर को अपने फैसले में प्राथमिक सहायक अध्यापक की भर्ती पर लगी उक्त रोक हटा दी। साथ में यह भी कहा है कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी।

400 पदों पर होगी नियुक्ति
हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश में बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव के मुताबिक अभी बैकलॉग समेत 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य रिक्त पदों पर भर्ती के बारे में फैसला लिया जाएगा।

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