देहरादूनः आजादी के उपरांत उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कानून बनने के 10 माह 22 दिन की मशक्कत के बाद नियमावली को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया और इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य में यूसीसी को 26 जनवरी को लागू होने की संभावना है।
प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। आठ मार्च 2024 को सदन से इसे पारित किया गया और 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 14 मार्च को सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए समिति का गठन किया।
न्याय और विधायी विभाग से कई दौर की बैठक और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अब यह नियमावली अंतिम रूप ले चुकी है। 92 पन्नों की इस नियमावली में प्रदेश के सभी नागरिकों के विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप व लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति का पंजीकरण करने की व्यवस्था बताई गई है। आवेदक ucc.uk.gov.in पर पंजीकरण कर सकेंगे।