जल जीवन मिशनः एनजीओ हटाने पर कोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस

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नैनीतालः हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे एनजीओ को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 जनवरी से पहले जवाब देने के निर्देश दिये हैं। अगली सुनवाई 15 जनवरी को सुनिश्चित की गयी है।

इस मामले को लोक चेतना विकास समिति व अन्य की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनजीओ के माध्यम से किया जाना है।

प्रदेश सरकार ने इसके लिये 61 एनजीओ का चयन कर लिया और इनमें से कुछ को कार्य सौंप दिया गया। इसी बीच सरकार ने छह नवम्बर, 2020 को एनजीओ को इस कार्यक्रम से बाहर करने का निर्णय ले लिया गया। इस कदम को लोक चेतना विकास समिति और अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी।

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