देहरादून: देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटरों व मसाज पार्लरों में आकस्मिक चेकिंग की। इस दौरान अनियमितता बरतने वाले 61 स्पा सेंटर बंद किए गए। 32 स्पा सेंटरों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। 2,70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्पा सेंटरो व मसाज पार्लरों की आ रही लगातार शिकायतों के दृष्टिगत जनपद के सभी प्रभारी/थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में चल रहे स्पा सेन्टरों की आकस्मिक चैकिंग एवं अनियमितता पाये जाने वाले स्पा सेन्टरों के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अभियान के तहत पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्पा सेन्टरों के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।
01: सभी स्पा सेन्टरों में आगन्तुक रजिस्टर में आने वाले सभी कस्टमरों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।
02: सभी सेन्टरों की चैकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि स्पा सैन्टरों में सीसीटीवी लगे हैं अथवा नहीं व सीसीटीवी में निर्धारित अवधि तक डाटा सुरक्षित रहे व सभी क्रियाकलापों का रिकार्डिग सीसीटीवी में उपलब्ध रहे।
03: स्पा सेन्टरों में नियुक्त थेरेपिस्ट डिग्री धारक व डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित व्यक्ति हो। किसी भी अकुशल थेरेपिस्ट या कर्मी द्वारा स्पा सेन्टरों में कार्य न किया जाये।
04: वर्तमान में फर्जी डिप्लोमा व डिग्री प्राप्त कर स्पा सेन्टरों व मसाज पार्लरों में थेरेपिस्ट के रूप में कार्य कराया जा रहा है, सभी डिग्री व डिप्लोमा की जारीकर्ता संस्थान से सत्यापन कराया जाये व फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने पर ऐसे व्यक्ति व संस्थान व स्पा सेटंर चालक के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कोतवाली डालनवाला, नेहरू कालोनी, बसन्त विहार,राजपुर, कैण्ट, कोतवाली नगर, कैण्ट, पटेलनगर, रायपुर स्थित कुल 61 स्पा/मसाज सेन्टरों को विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर बंद हुए।
इसके अतिरिक्त 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 26 व 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कुल 06 स्पा/मसाज सेन्टरों का कुल 2,70,000/- (दो लाख 70 हजार) रू0 का चालान किया गया।
पुलिस का कहना है कि, अवैधानिक रूप से संचालित किये जा रहे स्पा/मसाज सेन्टरों के विरूद्ध चैकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ऐसे सेन्टरों के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।