सुप्रीम फैसलाः दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, हरियाणा चुनाव से पहले ‘आप’ को मिली ’संजीवनी’

0

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका में अब रद्द हो चुके दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मांगी गई थी

केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं। केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं।

हम केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देते हैं…
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया सीबीआई को पिंजरे का तोता
जस्टिस उज्वल भुइयां ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी के मामले में अर्थहीन जमानत देने का एक उपाय था। कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली जमानत की शर्त के खिलाफ आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि सीबीआई को पारदर्शी दिखना चाहिए और हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी हठपूर्वक न हो।

ईडी वाली शर्तों के साथ आएंगे बाहर

  • दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं।
  • केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
  • दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक
  • ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी
  • NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे।
  • वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
  • वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंग

क्या हरियाणा चुनाव में कर पाएंगे प्रचार
केजरीवाल को बेल मिलने के बाद यह सवाल भी है कि क्या दिल्ली के सीएम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाई है। वह आगामी प्रदेश चुनाव के लिए चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाई है, हालांकि वह सरकारी काम और फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे।

Previous articleराहतः सूबे में नियंत्रण में डेंगू, फिर भी बरतनी होगी सावधानी
Next articleमौसम अलर्टः उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, सात जिलों के लिये येलो अलर्ट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here